भारताची संविधान सभा
भारताची राज्यघटना बनवण्यासाठी एकसमान सभा / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारताची संविधान सभा (अन्य नावे: भारताची संविधान समिती, भारताची घटना समिती, भारताची घटना परिषद) ही भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. इ.स.१९४७ मध्ये भारताला ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य दिल्यानंतर, संविधान सभेने भारताची पहिली संसद म्हणूनही काम केले.
जलद तथ्य भारताची संविधान सभा, प्रकार ...
भारताची संविधान सभा | |
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भारताच्या संविधान सभेचे बोधचिन्ह | |
प्रकार | |
प्रकार | एकसदनीय |
इतिहास | |
स्थापना | ९ डिसेंबर १९४६ |
उन्मुलन | २४ जानेवारी १९५० |
पुर्वाधिकार | इम्पिरिअल लेजिस्लेटिव कौन्सिल |
उत्तराधिकार | भारतीय संसद |
नेते | |
मसुदा समितीचे अध्यक्ष |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शेकाफे |
अध्यक्ष |
राजेंद्र प्रसाद, काँग्रेस |
उपाध्यक्ष |
हरेंद्र कुमार मुखर्जी वी.टी. कृष्णमचारी, |
अस्थायी अध्यक्ष |
सच्चिदानंद सिन्हा, काँग्रेस |
घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार |
बी.एन. राव, |
संरचना | |
जागा |
३८९ (डिसेंबर १९४६ – जून १९४७) २९९ (जुन १९४७ – जानेवारी १९५०) |
राजकीय गट |
अन्य: १५ जागा संस्थानिक: ९३ जागा |
निवडणूक | |
मतदान पद्धत | First past the post |
बैठक ठिकाण | |
संसद भवन, नवी दिल्ली | |
संकेतस्थळ | |
तळटिपा | |
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